सक्रिय/वैद्य शस्त्र अनुज्ञप्ति नहीं रहने के कारण जमशेदपुर के लाइसेंसी आर्म्स दुकानों पर कार्रवाई

  • प्रीमियर आर्म्स कॉर्पोरेशन, आर्म्स एंड एम्युनिशन डीलर, आकाशदीप प्लाजा, गोलमुरी, जमशेदपुर और ए.टी. डॉ एंड कंपनी, आर्म्स एंड एम्युनिशन डीलर, भरूचा मेंशन, रीगल बिल्डिंग, बिष्टुपुर जमशेदपुर पर कार्रवाई।
  • कभी को दुकानों को किया जा सकता है सील, शस्त्र अनुज्ञप्तिधारकों को एक सप्ताह का समय
फाइल फोटो

जमशेदपुर | पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर जिला अन्तर्गत संचालित दो शस्त्र दुकानें प्रीमियर आर्म्स कॉर्पोरेशन आर्म्स एंड एम्युनिशन डीलर आकाशदीप प्लाजा गोलमुरी जमशेदपुर और ए.टी. डॉ एंड कंपनी आर्म्स एंड एम्युनिशन डीलर भरूचा मेंशन रीगल बिल्डिंग बिष्टुपुर जमशेदपुर के पास सक्रिय/वैद्य शस्त्र अनुज्ञप्ति धारित नहीं रहने के कारण इन दोनों दुकानों के संचालन तथा शस्त्रों/कारतूसों के क्रय-विक्रय, मरम्मती एवं सुरक्षारर्थ/मरम्मती हेतु शस्त्रों के नव भंडारण पर अगले आदेश तक के लिए रोक लगाया गया है। भविष्य में उक्त दोनों दुकानों को सील किया जा सकता है। उक्त जानकारी उपायुक्त ने प्रेस विज्ञप्ति जारी का दी।

उन्होंने जानकारी दी कि वैसे सभी शस्त्र अनुज्ञप्तिधारक जिनके द्वारा उपरोक्त दुकानों में अपना शस्त्र मरम्मती अथवा सुरक्षार्थ जमा कराये गये हैं वे एक सप्ताह के अन्दर अपना शस्त्र संबंधित दुकान से वापस प्राप्त ले।

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