नई उत्पाद नीति लागू, झारखंड में आज से निजी हाथों में शराब की खुदरा बिक्री
- विदेश में बनी शराब सस्ती और देश में बनी शराब होंगी महंगी।
- शराब की खुदरा दुकानें अब रात के 11 बजे तक खुली रहेंगी।

रांची | झारखंड में आज यानी सोमवार से नई शराब नीति लागू हो रही है। इसके तहत आज से निजी हाथों में खुदरा शराब की बिक्री होगी। जिसके तहत विदेश में बनी शराब सस्ती और देश में बनी शराब महंगी होगी। खुदरा संचालन को लेकर राज्य का उत्पाद विभाग लाइसेंसधारियों को दिशा-निर्देश देते हुए पूरी तरह से तैयार है।
नियम का उलंघन करने पर 2 लाख तक हो सकता है फाइन
राज्य उत्पाद विभाग द्वारा नियम का उलंघन करने पर कड़ा रुख अपनाने का निर्णय लिया है। जिसके तहत दो लाख रुपए तक जुर्माना वसूलने का नियम बनाया है। मालूम हो कि बिक्री में वृद्धि हेतु ग्राहकों को प्रलोभन देने पर एक लाख से दो लाख रुपया तक, ड्यूटी पेड स्टॉक को अनाधिकृत परिसर में रखने पर 25 हजार से 50 रुपया तक, तय मूल्य से अधिक मूल्य में शराब बेचने पर 50 हजार से एक लाख तक, अनुज्ञप्ति परिसर के बहार नियमानुसार साइनबोर्ड नहीं पाया जाना, खुदरा बिक्री मूल्य का डिस्प्ले बोर्ड नहीं लगाए जाने पर 10 हजार से 20 हजार तक, दुकानों में पॉपुलर ब्रांड नहीं पाए जाने पर एक लाख से दो लाख रुपए तक का जुर्माना उत्पाद विभाग द्वारा वसूला जाएगा।



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