वैध तरीके से बालू उठाव के लिए खनन कार्यालय ने जारी किया परिवहन चालान
- बालू घाटों के संचालन से लगभग 20 करोड़ रुपये के खनन राजस्व की उम्मीद, अवैध खनन एवं परिवहन पर लगेगा कड़ा अंकुश

जमशेदपुर | पूर्वी सिंहभूम जिला के दो प्रमुख बालू घाटों को झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण परिषद से ‘कंसेंट टू ऑपरेट’ (सीटीओ) प्राप्त होने के पश्चात्, जिला खनन कार्यालय द्वारा विधिवत रूप से परिवहन चालान जारी कर दिया गया है। इस कदम के साथ ही जिले में वैध तरीके से बालू उठाव का रास्ता पूरी तरह से साफ़ हो गया है।
जिन बालू घाटों के लिए संचालन और परिवहन की अनुमति निर्गत की गई है, उनमें 34.70 हेक्टेयर क्षेत्र में कोरिया मोहनपाल बालू घाट तथा 46.30 हेक्टेयर क्षेत्र में विस्तृत कोरिया मोहनपाल एवं स्वर्णरेखा बालू घाट शामिल हैं।
इन दोनों घाटों से वैध तरीके से बालू का उठाव शुरू होने से राज्य सरकार को लगभग 20 करोड़ रुपये का बड़ा खनन राजस्व प्राप्त होने की संभावना है। इसके साथ ही, वैध चालान के माध्यम से बालू की आपूर्ति सुचारू होने से क्षेत्र में अवैध बालू उठाव और अवैध परिवहन की गतिविधियों पर प्रभावी रूप से नियंत्रण स्थापित किया जा सकेगा। जिले में इन बालू घाटों का संचालन शुरू होने से आम लोगों को अब वैध तरीके से और आसानी से बालू उपलब्ध हो सकेगा। इससे जिले में चल रहे सरकारी एवं निजी निर्माण कार्यों में आ रही बाधाएं दूर होंगी। बालू की सहज उपलब्धता से विकास योजनाओं की गति तेज होगी तथा आम नागरिकों को अपने आवास व अन्य निर्माण कार्यों में सहूलियत मिलेगी।



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